वाणिज्यक वाहन सम्बन्धी समस्त कर परिवहन विभाग के अधीन लाए गए

निदेशक परिवहन, अनुपम कश्यप ने आज यहां बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा वाणिज्यक वाहन सम्बन्धी समस्त करों को परिवहन विभाग के अधीन कर दिया गया है और इस संदर्भ में आवश्यक अधिसूचना 31 दिसम्बर, 2021 को जारी कर दी गई है। इससे अब आॅपरेटरों को वाहन सम्बन्धी कार्याें के लिए अलग-अलग विभागों में नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें परिवहन विभाग में ही आॅनलाईन सिंगल विन्डों सुविधा उपलब्ध होगी।
उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था से अब 1 जनवरी, 2022 से राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा लिए जा रहे यात्री एवं मालभार कर के स्थान पर विशेष पथ कर (एस.आर.टी.) की अदायगी परिवहन विभाग को की जाएगी। इससे नये वाहन तुरन्त नई व्यवस्था में जुड़ जाएंगे जिसके लिए विभाग द्वारा आॅनलाईन कर अदायगी प्रणाली विकसित की गई है, जिससे आॅपरेटर अपनी इच्छा एवं सुविधा अनुसार घर-द्वार, किसी अन्य स्थान से या लोक-मित्र केन्द्रों से विभाग की वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्चंतपअंींदण्हवअण्पद पर जाकर वाहन सम्बन्धी कर जमा करवा सकेंगे।
 उन्होंने बताया कि पुराने वाहनों को इस व्यवस्था में जोड़ने से पूर्व राज्य कर एवं आबकारी विभाग में अदा किए गए कर का अनापति प्रमाण पत्र  करवाना होगा। ऐसे वाहन जिनका कर पूरे वर्ष का जमा है, वे भी अनापति प्रमाण पत्र पर इस व्यवस्था से जुड़ सकते हैं।
उन्होंने समस्त आॅपरेटरों से अनुरोध किया कि वे शीघ्र ही विभाग की नई व्यवस्था से जुडं़े एवं इसका लाभ उठाएं। आॅपरेटर कर सम्बन्धी समस्याओं के निवारण के लिए सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय या दूरभाष नम्बर 0177-2803138 पर कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं।