हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार नहीं हो पाएगी स्नातक के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा, अब सुनवाई 19 अगस्त को

प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार स्नातक की अंतिम सेमेस्टर की होने वाली परीक्षा दिए गए सेड्यूल के मुताबिक नहीं हो पाएगी। प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने आदेशों में प्रदेश विश्वविद्यालय को आदेश दिए है कि वह परीक्षा शेड्यूल के मुताबिक आगामी करवाई न करें। प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से उच्च न्यायालय को यह बताया गया था की इस मुद्दे को लेकर पहले ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामला चल रहा है जिस पर सर्वोच्च न्यायालय से आदेश आना सम्भावित हैं। हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई 19 अगस्त के लिए निर्धारित कर ली है।