15 दिसंबर तक करवाएं गेहूं की फसल का बीमा

हमीरपुर 16 नवंबर। बाढ़, सूखे, ओलावृष्टि, जलभराव और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुक्सान की भरपाई के लिए आरंभ की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस सीजन में भी हमीरपुर जिले के सभी इलाकों के किसानों की गेहूं की फसल का बीमा किया जाएगा। जिला के किसान 15 दिसंबर तक अपनी गेहूं की फसल का बीमा करवा सकते हैं।
कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. पीसी सैणी ने बताया कि जिला हमीरपुर में रबी सीजन 2021-22 के बीमे के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड अधिसूचित की गई है।  प्रीमियम दर बीमित राशि का 15.15 प्रतिशत है। इसमें से किसानों द्वारा देय प्रीमियम केवल 1.5 प्रतिशत है। शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्रारा किसान सब्सिडी के रूप में किया जाएगा।
उपनिदेशक ने बताया कि किसान 450 रुपये प्रति हैक्टेयर यानि 18 रुपये प्रति कनाल प्रीमियम देकर गेहूं की फसल का बीमा करवा सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से नुक्सान पर किसानों को 30 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर बीमित राशि मिलेगी।
फसल बीमा से संबंधित विस्तृत जानकारी कृषि विभाग के वैबसाइट एचपीएग्रीकल्चर डॉट कॉम पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए किसान बीमा कम्पनी ए.आई.सी. के टॉल फ्री नंबर 1800-116-515 पर या क्षेत्र पर्यवेक्षक अजय कुमार के मोबाइल नंबर 82197-65301 पर संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि गेहूं की फसल उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान बीमा करवा सकते हैं। ऋणी किसानों को संबंधित वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वत: ही बीमित कर दिया जाएगा। अगर कोई ऋणी किसान इस योजना का लाभ नहीं उठाना चाहता है तो वह इस बारे में अपना घोषणा पत्र संबंधित बैंक में जमा करवा सकता है।
अऋणी पात्र किसान अपना फोटो पहचान पत्र आधार कार्ड और अपनी भूमि के कागजात सहित बीमा कम्पनी या नजदीकी लोक मित्र केंद्रों, बैंकों या ऑनलाइन माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते है। अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।