हमीरपुर : 31 अगस्त को हमीर भवन में पूर्ण की जाएगी नगर निकायों की आरक्षण प्रक्रिया

हमीरपुर 27 अगस्त। जिला के चारों नगर निकायों नगर परिषद हमीरपुर, नगर परिषद सुजानपुर, नगर पंचायत नादौन और नगर पंचायत भोटा की आरक्षण संबंधी प्रक्रिया 31 अगस्त को सुबह 11 बजे उपायुक्त कार्यालय परिसर के हमीर भवन में पूर्ण की जाएगी। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने इस संबंध में नोटिस जारी किया है।
नोटिस के अनुसार यह प्रक्रिया अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, सहायक आयुक्त, जिला राजस्व अधिकारी, उपायुक्त कार्यालय के विधि अधिकारी और चारों नगर निकायों के प्रमुख लोगों की उपस्थिति में पूर्ण की जाएगी। आरक्षित सीटों का चयन लाॅट निकालकर किया जाएगा।
नोटिस में कहा गया है कि नगर निकायों की आरक्षण प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 2015 के नियम-10 (सदस्यों के स्थानों का आरक्षण और चक्रानुकम) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। नियमों के अनुसार नगर परिषद हमीरपुर में महिलाओं के लिए आरक्षित होने वाले कुल 5 वार्डों में से एक वार्ड अनुसूचित जाति की महिला के लिए होगा। नगर परिषद सुजानपुर में महिलाओं के लिए चार वार्ड आरक्षित होंगे, जिनमें से एक अनुसूचित जाति की महिला के लिए होगा। नगर पंचायत नादौन में महिलाओं के लिए तीन वार्ड आरक्षित होंगे, जिनमें से एक वार्ड अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित होगा। इसी प्रकार नगर पंचायत भोटा में महिलाओं के लिए आरक्षित कुल तीन वार्डों में से एक अनुसूचित जाति की महिला के लिए होगा।
अधिकतम जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुए नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 2 व 3 और नगर परिषद सुजानपुर के वार्ड नंबर 1 व 3 में से एक-एक सीट का चयन अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए किया जाएगा। नगर पंचायत नादौन में केवल महिलाओं के लिए आरक्षित होने वाली दो सीटों हेतु ही लाॅट निकाला जाएगा। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत भोटा में अनुसूचित जाति (महिला) और महिलाओं के लिए स्थानों का भी आरक्षण लाॅट निकालकर ही किया जाएगा।

 

हमीरपुर के चारों नगर निकायों की आरक्षण प्रक्रिया निरस्त
हमीरपुर 27 अगस्त। जिला के चारों नगर निकायों की आरक्षण संबंधी प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि नगर परिषद हमीरपुर, नगर परिषद सुजानपुर, नगर पंचायत नादौन और नगर पंचायत भोटा के विभिन्न वार्डों की आरक्षण संबंधी प्रक्रिया को पूर्ण करवाने के लिए संबंधित एसडीएम को अधिकृत किया गया था, लेकिन इस प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है।
अब यह प्रक्रिया उपायुक्त के माध्यम से ही पूर्ण की जाएगी। हरिकेश मीणा ने बताया कि आरक्षण प्रक्रिया को लेकर नई सूचना भी जारी कर दी गई है।