हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय

 

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां हुई प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमण्डल ने पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों और राज्य संवर्ग से सम्बन्ध रखने वाले अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों को उनकी संशोधित मूल पेंशन/मूल पारिवारिक पेंशन पर क्रमशः 5, 10 और 15 प्रतिशत पेंशन भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया। इससे 65 से 80 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 86,200 पेंशनभोगी तथा पारिवारिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
हिमाचल प्रदेश में सेवा प्रदाताओं के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स आधार पर तैनात कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति की रिपोर्ट को भी मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया और इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। इस मामले में एक नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशों के अनुसार ‘हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम’ का नाम बदलकर कंपनी अधिनियम-2013 के प्रावधानों के तहत ‘हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम कंपनी’ की स्थापना की जाएगी। यह कंपनी तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगी। यह कंपनी विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, राज्य के शिक्षण संस्थानों, सांविधिक संस्थाओं और राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले अन्य उपक्रमों की अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुशल, अर्द्ध-कुशल और अन्य कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करेगी।
मंत्रिमंडल ने युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा पात्र खिलाड़ियों को भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रायोजित करने या संबंधित विभागों को अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने का निर्णय लिया, ताकि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से अनुशंसा या अनुपलब्धता प्रमाण पत्र के लिए कम से कम छह सप्ताह की अवधि के इंतजार के बाद पद भर दिए जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए कुल्लू जिले के पटवार वृत्त बंगा को तहसील सैंज से हटाकर तहसील बंजार में शामिल करने का निर्णय लिया।
बैठक में विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों के सृजन एवं भरने के साथ मण्डी जिले के थाना जंजैहली के अंतर्गत नई पुलिस चौकी खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने जिला न्यायालयों के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतनमान प्रदान करने और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवाओं की अन्य शर्तें) अधिनियम, 2005 में संलग्न अनुसूची में संशोधन / प्रतिस्थापन करने का भी निर्णय लिया। इससे जिला न्यायालयों के लगभग 2300 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
बैठक में सोलन जिले की ग्राम पंचायत नालका को कसौली थाने से हटाकर बरोटीवाला थाने के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों परवाणु और संसारपुर टैरेस में महिला यात्रियों की सुविधा के लिए कालका या परवाणु से चलने वाली तथा हरियाणा के केवल एक किलोमीटर क्षेत्र से आवाजाही करने वाली बसों और संसारपुर टैरेस या तलवाड़ा से चलने वाली तथा पंजाब के केवल 3 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के किराये में 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के शैक्षणिक संकाय को लाभान्वित करने के लिए टाइम बाउंड डेजिग्नेशन स्कीम (अपग्रेडेशन) 2014 में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की।
बैठक में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अमरोह में विज्ञान और वाणिज्य की कक्षाएं और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भुक्कड़ में वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने के साथ-साथ आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने का निर्णय लिया गया।
बैठक में चम्बा जिले की राजकीय माध्यमिक पाठशाला भंदार को स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क्यार में विज्ञान एवं वाणिज्य की कक्षाएं आरम्भ करने तथा आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने का निर्णय लिया।